किसानों को ई-कृषि यंत्र पोर्टल से मिल रही अनुदान की सुविधा
सीधी 01 जनवरी 2026
कृषि को आधुनिक एवं उन्नत बनाने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है। खेती से जुड़े आधुनिक उपकरणों की खरीद पर किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार ई-कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पोर्टल पर पंजीयन कराने के पश्चात किसान ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित सभी प्रकार के शक्ति चालित एवं स्वचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ई-कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से बिजली एवं डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर, रेनगन तथा सिंचाई पाइपलाइन पर भी अनुदान की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधाओं में सुधार एवं उत्पादन लागत में कमी लाने में सहायता मिल रही है।
इस संबंध में उप संचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर पंजीयन के लिए किसान के यूआईडीएआई आधार पंजीयन में अधिकृत फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस के माध्यम से पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त किसान आधार कार्ड एवं स्वयं की फोटो अपलोड कर भी पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के साथ किसान को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि गत वर्षों में निर्धारित अवधि के भीतर किसान को संबंधित उपकरण पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
पंजीयन पूर्ण होते ही किसान को कृषि सामग्री के लिए जिले एवं आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध अधिकृत विक्रेताओं की सूची पोर्टल पर दिखाई देगी। साथ ही किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से पंजीयन की जानकारी एवं एक विशेष कोड प्राप्त होगा। इसी कोड के माध्यम से विक्रेता के यहां किसान का आवेदन पत्र खुलेगा। किसान पंजीयन का प्रिंट आउट एवं विक्रेताओं की सूची भी प्राप्त कर सकते हैं।
अधिकृत विक्रेताओं में से किसान अपनी आवश्यकता एवं मोलभाव के अनुसार कृषि उपकरण का चयन कर सकता है। पंजीयन के उपरांत किसान को अधिकतम 10 दिवस की समय-सीमा में उपकरण क्रय करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में उपकरण नहीं खरीदने की स्थिति में पंजीयन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा किसान आगामी 6 माह तक पुनः पंजीयन के लिए अपात्र हो जाएगा।
पोर्टल के माध्यम से किसान एक वर्ष में अधिकतम दो कृषि उपकरणों के लिए ही आवेदन कर सकता है। एक ही उपकरण पर पुनः अनुदान प्राप्त करने के लिए पोर्टल में समय सीमा निर्धारित की गई है। स्वचलित एवं शक्ति चालित पंपों पर 5 वर्ष तथा अन्य सिंचाई उपकरण जैसे ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, रेनगन, सिंचाई पाइपलाइन एवं विद्युत एवं डीजल पंपों पर 7 वर्ष में एक बार अनुदान का लाभ मिलेगा। ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों की खरीद के समय किसान के पास उपयुक्त हॉर्सपावर का ट्रैक्टर होना आवश्यक है।
पोर्टल में आवेदन करने के पश्चात पहले आओदृपहले पाओ के आधार पर सूची अनुसार पात्र किसानों को अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे ई-कृषि यंत्र पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आधुनिक कृषि उपकरणों को अपनाएं और अपनी खेती को लाभकारी बनाएं।