जबलपुर में पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

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अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कछवाहा की अदालत का फैसला, 5 हजार रुपए अर्थदंड भी

जबलपुर, 27 दिसंबर 2025।

पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति नंदकिशोर विश्वकर्मा को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री महिमा कछवाहा की अदालत ने थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 216/2023 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 575/2023 में सुनाया।

क्या है मामला

प्रार्थिया ललिता जैन ने थाना संजीवनी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर में किरायेदार नंदकिशोर विश्वकर्मा पत्नी सुमन और बच्चों के साथ 11 जून 2023 से रह रहा था। 29 जून 2023 को सुबह बच्चों के रोने की आवाज सुनकर जब वह ऊपर गईं, तो देखा कि नंदकिशोर के हाथ खून से सने थे और कमरे में प्रवेश करने पर उसकी पत्नी सुमन विश्वकर्मा खून से लथपथ फर्श पर मृत पड़ी मिली। पास में शील का लोढ़ा भी मिला, जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।

अभियोजन पक्ष की भूमिका

घटना की जांच पूरी होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके और प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बड़के के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा वैध ने प्रकरण में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

फैसला

अदालत ने आरोपी नंदकिशोर विश्वकर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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