जबलपुर में पिता की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास — कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
जबलपुर, 26 दिसंबर 2025
पिता की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पुत्र अमन वंशकार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव प्रज्ञानंद, जबलपुर द्वारा पारित आदेश में आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 सहपठित 511 भादवि के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
क्या था मामला
थाना पनागर के अपराध क्रमांक 520/2022 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 554/2022 में आरोपी अमन वंशकार पर अपने पिता रामलाल वंशकार की गला दबाकर हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने का आरोप था।
27 जून 2022 की सुबह पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने मोढ़ महाराजपुर के पास संदिग्ध अवस्था में आरोपी को मोटरसाइकिल से पीली बोरी में शव ले जाते पकड़ा। पूछताछ में युवक ने बोरी में मौजूद शव को अपने पिता का बताया और हत्या करने की बात स्वीकार की। पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में हुई पैरवी
इस प्रकरण में श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े, सहायक निदेशक/विशेष लोक अभियोजक द्वारा पक्ष रखकर कठोर सज़ा की मांग की गई। उनके लिखित तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया।