गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण बेबी केवट व सेवती बाई को न्यायालय उठने तक की सजा व 500-500/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण बेबी केवट व सेवती बाई को न्यायालय उठने तक की सजा व 500-500/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
माननीय न्यायालय सुश्री श्रृद्धा पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना जीआरपी के अप0 क्रं. 215/2017 व प्रकरण क्रमांक 4576/2017 के प्रकरण में आरोपी बेबी केवट व सेवती बाई को धारा 323 सहपठित 34 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी शकुनबाई ने थाना जी.आर.पी. में इस आशय की रिपोर्ट कराई कि दिनांक 10.07.2017 को वह मोहल्ले की लाडली बाई चौधरी के कोर्ट केश के संबंध में जबलपुर न्यायालय आई थी, सिहोरा वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन जबलपुर के प्लेटफार्म नं. 5 पर लगभग दिन के 05 बजे दादर वाराणसी एक्स. के इंजन के पीछे वाले जर्नल बोगी में गेट से चढने लगी, एक महिला गेट पर खडी थी जिसने कहा कि यह गाडी सिहोरा नहीं रूकती तो उसने बोला कि बाई गेट से तो हटो तो वह महिला गंदी-गंदी गालियां देने लगी और उसकी साथी महिला आवाज देकर बुलाया कि सेवती जल्दी यहां आ तो वह महिला आकर बोली बेबी क्या हो गया और दोनों मिलकर झूमा झपटी कर हाथ मुक्कों से उसे मारने लगे तभी लाडली बाई चौधरी और प्रेम बाई आकर बीच-बचाव किया तो वे महिलाएं जाते-जाते तुझे जान से मरवा देंगे और भाग गई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जी.आर.पी. पर दर्ज करायी, जिस पर से अपराध की कायमी थाना जी.आर.पी. के अपराध क्रमांक 215/2017, धारा-294, 323, 34, 506 भाग-2 भादंसं. की दर्ज कर, अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में श्री ब्रजेश असाठी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।
श्री ब्रजेश असाठी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सुश्री श्रृद्धा पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना जीआरपी के अप0 क्रं. 215/2017 व प्रकरण क्रमांक 4576/2017 के प्रकरण में आरोपी बेबी केवट व सेवती बाई को धारा 323 सहपठित 34 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जयवीर सिंह यादव
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0