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नियम विरुद्ध तरीके से बनाए गए विकाश खंड श्रोत समन्यबयक राजेश पाण्डेय के खिलाफ हुआ हाइकोर्ट से स्थगन।

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जिला शिक्षा केंद्र सीधी के पत्र क्रमांक 1546दिनांक 5.3.2025 को तत्कालीन विकाश खंड समन्वयक विनय मिश्रा को जिला परियोजना समन्यबयक जिला शिक्षा केंद्र रीवा बनाए जाने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के विरुद्ध बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए मैरिट सूची के विरुद्ध श्री राजेश पाण्डेय उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपनी को बीआरसीसी नियुक्त कर दिया गया था जिससे आहत होकर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित की गई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले श्री लव सिंह उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका क्रमांक 9082/2025 दायर किया गया था याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18मार्च 2025 को जिला शिक्षा केंद्र के आदेश क्रमांक 1546 दिनांक 5.3.2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने एवं स्थगन का आदेश पारित किया गया है।

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