तलवार लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये का अर्थदण्ड
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला जबलपुर के द्वारा थाना संजीवनी नगर के अपराध क. 36/2018 में अभियुक्त दिलीप पारासर को धारा 25(1-बी)(बी) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.02.2018 को रमेश ठाकुर उप०नि० के पद पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अंधुआ साईं कॉलोनी धन्वंतरी नगर में दिलीप पारासर तलवार लिए घूम रहा है, जो मुखबिर की सूचना पर हमराह सहायक उप नि. डी आर ठाकुर, प्रा. आरक्षक हल्केराम , आरक्षक अजय यादव ग्राम अंधुआ साईं कॉलोनी धन्वंतरी नगर पहुंचे, तो दिलीप पारासर अपने कब्जे में एक धारदार तलवार लिए हुए था, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह स्टाफ की मदद से पकड़ कर तलवार रखने के संबंध में उपस्थित साक्षी सुरेंद्र एवं विजय गौर के समक्ष पूछताछ की गई, तो कोई वैध कागजात या लायसेंस का न होना बताया। अभियुक्त के अवैध कब्जे से जप्तशुदा धारदार तलवार उक्त साक्षियों के समक्ष सीलबंद कर जप्त किया गया। मय माल अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाकर अपराध कमांक 36/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा प्रकरण से संबंधित आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर तथा दस्तावेजों का संग्रहण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्रीमान उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री जयवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री जयवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला जबलपुर के द्वारा थाना संजीवनी नगर के अपराध क. 36/2018 में अभियुक्त दिलीप पारासर को धारा 25(1-बी)(बी) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
भगवत उइके
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला जबलपुर