नाबालिग पीडिता/पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 4,000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित।
विदिषा। (गंजबासौदा) एडीपीओ/एसपीओ दिनेष कुमार असैया के द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा आज दिनांक 10.08.2024 को आरोपी को दण्डित किया गया। मामला इस प्रकार है कि आरोपी के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अकेले में घर के अंदर दुष्कर्म किया था। फिर घटना पीड़िता के द्वारा उसकी मां के घर आने पर बताई गई थी। फिर पीड़िता को उसकी मां थाने पर लेकर उपस्थित हुई थी, थाने पर आरोपी पिता के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ था, और पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण शासकीय अस्पताल में हुआ था। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़िता एवं मां, बहन के न्यायालयीन कथन न्यायालय के समक्ष कराए गए थे, व अन्य साक्षीगणों के कथन कराए गए एवं उपलब्ध साक्ष्य तथा एडीपीओ दिनेष असैया के तर्क से सहमत होकर, अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एम)/6, 5(एन)/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास (षेष प्राकृत जीवन) की सजा एवं कुल 4,000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आरक्षक रीतेष तिवारी द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
(दिनेष कुमार असैया)
विषेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) तह0 गंजबासौदा