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वर्ष 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधडी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

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न्यायालय श्रीमान सुनील मालवीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आरोपी संतोष मीणा को पुलिस थाना एस.टी.एफ. के अपराध क्रं. 22/2024, अंतर्गत धारा 420, 419, 467, 468, 471, 120-बी भादस के आरोप में अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

घटना इस प्रकार है कि वर्ष 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में अभियुक्त संतोष मीणा द्वारा अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को साॅल्वर के रूप में बैठाकर परीक्षा दिलवाई गई और परीक्षा में सफल घोषित होने पर वर्ष 2014 से पुलिस आरक्षक के रूप में पुलिस विभाग मे नौकरी की जा रही थी, वर्तमान में वह थाना नईगडी रीवा में पदस्थ था । प्रकरण का ज्ञान होने पर थाना एस.टी.एफ. भोपाल में अपराध क्रमांक 22/2024 अंर्तगत धारा 420, 419, 467, 468, 471, 120-बी भादस का अपराध दर्ज कर एस.टी.एफ. इकाई जबलपुर के पुलिस अधिकारी गणेश सिंह ठाकुर द्वारा विवेचना की जा रही है। प्रकरण में आज दिनांक 08.08.2024 को अभियुक्त संतोष ने गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था, जिस पर सुनवाई विशेष न्यायालय एस.टी.एफ. श्रीमान सुनील मालवीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा की गई। न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक श्री अभिषेक दीक्षित के तर्को से सहमत होते हुये अभियुक्त संतोष मीणा की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया है।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर

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