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मत्स्य विभाग द्वारा कार्यवाही कर 36 कि.ग्रा. मछली जप्त की गई

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प्राईड इंडिया न्यूज़ सतीश कुमार से यादव

डिंडौरी : 30 जुलाई 2024
मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। उक्त आदेश के परिपालन में गत दिवस आर.के. चंदेल प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिण्डौरी के नेतृत्व में एच.सी. विश्वकर्मा मत्स्य निरीक्षक विशाल शरणागत मत्स्य निरीक्षक जय प्रकाश धुर्वे सहायक ग्रेड तीन एवं दशरथ प्रसाद वरकडे चौकीदार आदि दल ने ग्राम गोरखपुर विकासखण्ड करजिया के मछली बाजार से कुल 36 कि.ग्रा. मछली जप्त की, जिसकी नीलामी कर कुल राशि रूपये 950/- शासन के खातें में जमा की गई।

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