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नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

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माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी संदीप उर्फ सोनू पटेल को थाना सिविल लाइन के अप0 क्रं. 111/2019 व विशेष प्रकरण क्रमांक 147/2020 अंतर्गत धारा 376(2जे) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी की बुआ के द्वारा थाना सिविल लाइन में उत्तरजीवी के गुम होने के संबंध में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 04.06.2019 को लगभग 10ः30 बजे दिन में वह उसके पति व भतीजी उत्तरजीवी के साथ रेलवे अस्पताल, इन्द्रा मार्केट, सिविल लाइन आये थे। तभी उत्तरजीवी ने उससे कहा कि वह थोडी देर से आ रही है और उसके बाद वह एक लडके के साथ मोटरसाइकिल में बैठ कर चली गई। उसे संदेह है कि सोनू पटेल उत्तरजीवी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया होगा। उक्त के आधार पर थाना सिविल लाइन के अपराध क्रं. 111/2019 अंतर्गत धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक श्री कप्तान सिंह उइके द्वारा की गई। विवेचना के क्रम में दिनांक 13.06.2019 को उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया। उत्तरजीवी का मेडिकल परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त कर परीक्षण हेतु एल्गिन अस्तपताल भेजा गया। उत्तरजीवी ने बताया कि अभियुक्त उसे हाॅस्पिटल से ले गया था तथा उसे खितौला में किराये के मकान में रखा था, खितौला में अभियुक्त द्वारा उसके साथ बार-बार गलत काम किया गया था। उक्त के आधार पर विवेचना पूर्ण कर भादवि की धारा 366, 376(2जे) व 376(2एन) एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 3/4 व 5/6 का इजाफा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी संदीप उर्फ सोनू पटेल को थाना सिविल लाइन के अप0 क्रं. 111/2019 व विशेष प्रकरण क्रमांक 147/2020 अंतर्गत धारा 376(2जे) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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