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ट्रैफिक पुलिस अब नहीं भागेगी आपके पीछे, सीधे घर पहुंचेगा चालान,बढ़ेगी परेशानी

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रिपोर्ट- नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा

सिगरौली– जारी आदेश में कहा गया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब तीसरी आंख का पहरा होगा! अगर यातायात नियमों को तोड़ने की कोशिश की गई या फिर ट्रैफिक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की जाएगी!

दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है! तीन सवारियों को लेकर चलना दंडनीय अपराध होगा! सीमित गति में वाहन चलाना होगा ! दो पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना एवं रेड लाइट जंप करना एव शराब पीकर वाहन रोड पर दौड़ाना भी दंडनीय अपराध है! कंट्रोल रूम में बैठी ट्रैफिक पुलिस 24 घंटे इन सब पर निगरानी रखेगी!

यातायात नियमों के उल्लंघन पर निम्न प्रकार के मोटरयान नियम 1988 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा! सर्विलेंस द्वारा पहचान कर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अपराध पर ऑनलाइन नोटिस जारी की जाएगी! जिसके अनुसार उपरोक्त धारा में संबंधित यातायात थाने से नोटिस प्राप्त दिनांक से 7 दिवस के अंदर जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा!

अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी! अतः हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए! जारी नोटिस की कॉपी संलग्न है अवलोकन करें…!

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