वारदात की नियत से हाथ में देशी कट्टा लेकर बैठे व्याक्ति को हुई 1 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

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न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार द्वारा ओमप्रकाश उर्फ नंदू पुत्र नत्थाराम जाटव उम्र 25 साल निवासी ग्राम चक पथरिया थाना चीनौर जिला ग्वालियर को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर ने बताया कि दिनांक 23.09.2018 को सहा.उप निरीक्षक करन सिंह रावत को इलाका भ्रमण पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हाथ में देशी कट्टा लेकर नहर की पुलिया चीनौर- अमरौल रोड भागीरथपुरा पर किसी वारदात की नीयत से बैठा है। उक्त सूचना के आधार पर वह मय फोर्स के उक्त स्थान पर पहुंचा तो वह व्याक्ति पुलिस को देखकर उठकर जाने लगा, जिसे पुलिस फोर्स की मदद से मय कट्टा व राउण्ड के पकडा गया और आरोपी का नाम पूछने पर उसने अपना नाम ओमप्रकाश उर्फ नंदू पुत्र नत्थाराम जाटव होना बताया। उक्त कट्टा लोडेड था, जिसमें एक जिंदा राउण्डर लगा हुआ था, जिसका लाईसेंस उसके पास नहीं था। उक्त‍ आरोपी का कृत्य, धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा राउण्ड जो कट्टे की नाल में लगा हुआ था , विधिवत जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात थाना वापसी आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की विवेचना की गई विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिसका विचारण न्यायालय जेएमएफसी भितरवार द्वारा किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन अधिकारी श्री विक्रान्त सिंह गौर के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्याायालय के द्वारा आरोपी को धारा 25,27 आर्म्सय एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की सजा सुनाई।
उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी श्री विक्रान्त सिंह गौर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तह. भितरवार द्वारा की गई।

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