लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को हुई एक साल की सजा

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार ने लपारवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी फहीम खां पुत्र हामिद खां निवासी मेवाती मोहल्लाह बहोडापुर जिला ग्वालियर को धारा 304ए भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम करावास एवं 279 भादवि के तहत 2 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 1000/- के अर्थदण्डं से दण्डित किया।
घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राधावल्लभ शरण भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 17.11.2017 फरियादी अपने घर बदनापुरा पुरानी छावनी से स्विफ्ट गाडी क्रमांक एमपी 07 सीबी 5025 से लोहढी माता जा रहे थे जैसे ही बेलगढा के आगे पहुंचे तो चालक फहीम ने गाडी को तेजी व लापरवाही से चला कर सत्तार वाली पुलिया से नहर में गिरा दिया जिससे गाडी सहित फरियादी व उसके परिवार के लोग नहर में गिर गये तथा बहने लगे तथा फरियादी का लडका निखिल की पानी में डूबकर मृत्यु हो गयी। तब फरियादी ने अपने पुत्र निखल के शव को नहर के किनारे रख कर परिवारजन के साथ थाने में रिपोर्ट लेख करायी थी।
उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना बेलगढा ने अपराध क्रमांक 70/17 पर धारा 304ए, 279, भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा 304ए, 279, भादवि के अंतर्गत 1वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राधावल्लवभ शरण भारद्वाज के द्वारा की गई ।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तह. भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र.