जिला बदर आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 1 साल की सजा

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार द्वारा जिला बदर आरोपी अर्जुन रावत पुत्र सोवरन रावत उम्र 35 साल निवासी ग्राम गधौटा थाना बेलगढा जिला ग्वालियर को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्डा की सजा सुनाई।
घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर ने बताया कि अर्जुन रावत पुत्र सोवरन रावत उम्र 35 साल निवासी गधैाटा के विरूद्ध माननीय डीएम महोदय जिला ग्वालियर के आदेश क्र 132/ जिला बदर/ 2018 दिनांक 30.03.19 से जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ था जिसके पालन में थाना प्रभारी महोदय के आदेश के पालन में उक्त जिला बदर व्यक्ति को दिनांक 05.04.19 को जिला ग्वालियर की सीमा से बाहर छोडकर एक साल के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने की तामील कराकर छोडा गया था किंतु उक्त अरोपी ने माननीय डीएम महोदय जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 132/ जिला बदर/ 2018 दिनांक 30.03.19 की शर्तों का उल्लंघन कर अपने निवास ग्राम गधौटा थाना बेलगढा जिला ग्वालियर में आकर उत्पात किया है। जिसकी सूचना आराेपी की पत्नी ने थाना बेलगढा में दी थी जिस पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि. एवं धारा 188 भादस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिसका विचारण न्याययालय जेएमएफसी भितरवार द्वारा किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन अधिकारी श्री विक्रान्त सिंह गौर के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा 14 म.प्र. राज्यर सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत का दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की सजा सुनाईा।
उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी श्री विक्रान्त सिंह गौर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तह. भितरवार द्वारा की गई।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तह. भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र.