14 मार्च को न्याय का महाकुंभ: नेशनल लोक अदालत में बिजली मामलों पर भारी छूट, मौके पर होगा समझौता!

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प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी, रिपोर्ट : शाहिद खान

 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री प्रयागलाल दिनकर के मार्गदर्शन में यह आयोजन जिला न्यायालय सीधी सहित सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर एडीआर भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिक से अधिक लंबित एवं पूर्व चिन्हित प्रकरणों के निराकरण पर जोर दिया गया।

 

बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराते हुए आपसी सहमति के आधार पर त्वरित, सरल और सुलभ न्याय सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बीमा कंपनियों एवं अधिवक्ताओं से समन्वय स्थापित कर मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के अधिकाधिक निपटारे पर बल दिया गया। बैठक में विभिन्न न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

 

नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, चेक बाउंस, वैवाहिक, पारिवारिक, धन वसूली तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। विद्युत मामलों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर आंकलित सिविल दायित्व राशि में 30 प्रतिशत तथा लिटिगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, साथ ही निर्धारित अवधि के बाद देय ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। हालांकि सामान्य विद्युत देयकों की बकाया राशि पर कोई छूट लागू नहीं होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रयाग लाल दिनकर ने आमजन से अपील की है कि वे 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में पहुंचकर इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं।

 

प्राइड कदम हिंदी समाचार एवं प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी ( मध्य प्रदेश)

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