अज्ञात वाहन दुर्घटना में मौत पर अब 2 लाख का मुआवजा, नई हिट एंड रन योजना लागू

सीधी, 04 जनवरी 2026।
जिले में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से होने वाली मौत एवं गंभीर चोट के मामलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों को अब पहले से कहीं अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना-2022 लागू किए जाने के बाद सहायता राशि में बड़ा इजाफा किया गया है।
पूर्व में अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को सोलेशियम फंड से मात्र 25 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, लेकिन नई योजना के अंतर्गत अब मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा एक स्वयंसेवी सदस्य नामांकित किया जाएगा, जबकि बीमा कंपनी के अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
अज्ञात वाहन से दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अथवा मृतक के आश्रित तहसीलदार या एसडीएम के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ बैंक खाता विवरण, उपचार से संबंधित अस्पताल बिल, पहचान व पता संबंधी दस्तावेज, पुलिस में दर्ज एफआईआर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण पत्र तथा गंभीर चोट की स्थिति में एमएलसी रिपोर्ट भी आवश्यक होगी।
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित तहसीलदार अथवा एसडीएम द्वारा 30 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कलेक्टर जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 दिवस के भीतर सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे एवं परिवहन आयुक्त को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।