जिले की सीमाओ से निष्‍कासित आरोपी राहुल ऊर्फ काला को आदेश के उल्‍लघंन करने पर चार माह का कारावास व 1000 रूपये अर्थदंड

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माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री डी.पी. सू्त्रकार जबलपुर के द्वारा आरोपी राहुल उर्फ काला को थाना ग्‍वारीघाट के अपराध क्रं. 37/2021 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 694/2021 अंतर्गत म.प्र. राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत 04 माह का कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

 

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्र का जिला बदर का आरोपी राहुल उर्फ काला को थाना हाजा के अपराध क. 598/2020 धारा 364ए, 323, 419, 384, 190 भा.दं.सं. एवं 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया, उक्त अभियुक्त को श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय जबलपुर के आदेश क. 0049/2020 जबलपुर दिनांक 14.08.2020 के आदेशानुसार जिला जबलपुर की राजस्व सीमाओं एवं जिला जबलपुर से लगे जिला मंडला डिंडौरी नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह, उमरिया की राजस्व सीमाओं से 01 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था, उक्त आदेश को अभियुक्त को दिनांक 19.08.2020 को तामील कराया गया था और बताया गया था कि 48 घंटे की अवधि के अंदर उक्त जिलों की समाओं को छोड़ कर अन्य जिले में जाकर निवास करे, उसे केवल न्यायालय में उपस्थिति हेतु छूट दी गई थी परन्तु वह इसके पूर्व भी दिनांक 20.11.2020 को जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर गिरफ्‌तार कर अपराध क. 390/2020 धारा 25 आयुध अधिनियम, एवं 188 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा उसके द्वारा पुनः श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन कर जबलपुर जिले की सीमा के अंदर पी.एच.ई. कालोनी के सामने ललपुर रोड थाना ग्वारीघाट में अपराध घटित करने के उद्देश्य से घूमता मिला उसके द्वारा धारा 4, 5, 6 राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया गया। उक्त आरोपी का कृत्य 14 मध्यप्रदेश सुरक्षा अधिनियम का पाये जाने से उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्‌तारी व कायमी की गई तथा अपराध धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना संपूर्ण होने पर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।

श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री डी.पी. सू्त्रकार जबलपुर के द्वारा आरोपी राहुल उर्फ काला को थाना ग्‍वारीघाट के अपराध क्रं. 37/2021 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 694/2021 अंतर्गत म.प्र. राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत 04 माह का कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

 

 

 

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