सीधी जिले में दस्तावेजों पर नवीनतम मुद्रांक शुल्क की दरें प्रभावी*

प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी : रिपोर्ट शाहिद खान
जिला पंजीयक अभिषेक सिंह ने जानकारी देकर बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र दिनांक 09.09.2025 के अनुसार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 (क) के अंतर्गत दस्तावेजों पर नवीनतम मुद्रांक शुल्क प्रभावी कर दी गई है। जिला पंजीयक ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, जिला प्रमुख, बैंक प्रबंधक एवं लोकसेवा केंद्रों को नवीन दरों के संबंध में अवगत कराया है कि कार्यालयीन प्रक्रिया में आने वाले सभी दस्तावेजों पर नवीन मुद्रांक शुल्क का पर्याप्त भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बताया कि शपथ पत्र अनुच्छेद-5 के लिए 200 रूपये, अनुबंध कब्जा के बिना अनुच्छेद-6 (ड2) के लिए 5 हजार रूपये, करार या करार का ज्ञापन के लिए 1 हजार रूपये जब संविदा मूल्य 50 लाख तक हो और 50 लाख से अधिक होने पर संविदा मूल्य का 0.2 प्रतिशत, सहमति पत्र अनुच्छेद-24 के लिए 5 हजार रूपये, संसोधन पत्र अनुच्छेद-32 के लिए 5 हजार रूपये, पट्टे सहित अनुच्छेद-38 (क)/(ख) के लिए परिसंपत्ति राशि का 2 प्रतिशत, शस्त्र लाइसेंस अनुच्छेद-41 के अनुसार रिवाल्वर/पिस्तौल के लिए 10 हजार रूपये और अन्य हथियार के लिए 5 हजार रूपये तथा नवीनीकरण के लिए 5 हजार रूपये, पार्टनरशिप डीड अनुच्छेद-49 (क) के लिए 5 हजार रूपये, डिसॉल्यूशन डीड अनुच्छेद-49 (ख) के लिए 5 हजार रूपये, पावर ऑफ अटॉर्नी अनुच्छेद-50 (क) के लिए 2 हजार रूपये और अनुच्छेद-50 (ख) के लिए 5 हजार रूपये, मुख्त्यारनामा अनुच्छेद-50 (घ)/(ङ)/(च) के लिए 2 हजार रूपये, बंध्कित संपत्तियों को प्रतिहस्तांरण के लिए 5 हजार रूपये, अनुच्छेद-60 पट्टे का अभ्यर्पण के लिए 2 हजार रूपये और अनुच्छेद-63 (ख) न्यास के प्रतिसंहरण के लिए 5 हजार रूपये निर्धारित किए गए हैं।