मत्स्य विभाग द्वारा बंद ऋतु में कार्रवाई, 160 किग्रा मछली जप्त

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जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव कि रिपोर्ट 

मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 18 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय तथा मत्स्य परिवहन आदि गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।

 उक्त आदेश के परिपालन में 19 जून 2025, गुरुवार को मत्स्योद्योग विभाग डिंडौरी द्वारा सघन कार्रवाई की गई। प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री आर.के. चंदेल के नेतृत्व में गठित दल जिसमें श्री विशाल शरणागत, मत्स्य निरीक्षक, श्री बी.के. सिरसाम, मत्स्य निरीक्षक तथा चौकीदार श्री दशरथ प्रसाद वरकडे सम्मिलित थे। जिसमें भानपुर एवं समनापुर मछली बाजारों में निरीक्षण कर कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान कुल 80 किग्रा मेजर कार्प प्रजाति की मछली जप्त की गई, जिसकी नीलामी कर 4100/- की राशि शासन के खाते में जमा कराई गई। इसके अतिरिक्त भानपुर मछली बाजार से बंद ऋतु के दौरान प्रतिबंधित थाईलैंड मागुर प्रजाति की लगभग 80 किग्रा मछली जब्त कर नियमानुसार विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई।

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