मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड

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न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना हनुमानताल के अपराध क्रं. 272/2017, में आरोपीगण प्रदीप तिलसानी व नरेश तिलसानी को धारा 323/34 भादस अंतर्गत 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.04.2017 से 23 माह पूर्व अभियुक्त नरेश तिलसानी द्वारा फरियादी इमरान खान से कराए गए कटाई के काम के शेष 3,000/- रुपए मांगने फरियादी ने घटना दिनांक को रात करीब 11ः00 बजे अभियुक्तगण के घर जाकर पैसे की मांग की, तब अभियुक्त ने पैसे देने का आश्वासन दिया, किन्तु अभियुक्त प्रदीप ने फरियादी के साथ गाली-गलौच करते हुए अभियुक्तगण प्रदीप व नरेश ने उसे हाथ घूसों से मारपीट की। अभियुक्त नरेश ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अभियुक्तगण ने फरियादी को पत्थर फेंककर भी मारे, जिससे उसे सिर, हाथ व पैर में चोटें आईं। घटना की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोगपत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना हनुमानताल के अपराध क्रं. 272/2017, में आरोपीगण प्रदीप तिलसानी व नरेश तिलसानी को धारा 323/34 भादस अंतर्गत 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर

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