लूट करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 1500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया

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जबलपुर! न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विक्रम उर्फ करिया थाना रांझी के अपराध क्रमांक 896/2023 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1001/2024 धारा 392 भादवि में 03 वर्श का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं 201 भादवि में 01 वर्श का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.12.2023 को शाम 04 बजे काॅलेज के बाद घर जाने के लिए जेईसी मैन गेट के सामने बस का इंतजार कर रही थी काफी देर बस न आने के कारण एक नीले रंग का ई रिक्सा आया और मुझसे कही चलने को पूछा तो मैने तीन पत्ती तक छोडने को कहा तो मै उस ई रिक्सा में बैठ गई रिक्सा चालक गोहलपुर के आगे व्हीकलमोड से अंदर फैक्ट्री तरफ अपना रिक्सा मोडने लगा तब मैने आटो चालक से कहा कि यहा कहा ले जा रहे हो तो वह बोला कि आगे दो सवारी है उन्हे आगे छोडना है आगे जाकर दो लडकिया स्कूल ड्रेस मे मिली जिन्हे वह अपने रिक्से मै बैठाकर कुछ दूरी पर आगे दोनो लडकियो को उतार दिया और रिक्सा सीधे व्हीकल फैक्ट्री तरफ ले गया। मैने रिक्सा चालक से कहा यहां कहा ले जा रहें हो तो रिक्सा चालक ने कहा एक सवारी और है दोनो को तीन पत्ती छोड दूगा जो रिक्सा आगे लेजाकर यूको बैक के पास सून सान जगह ले जाने लगा मै उसके ई रिक्सा से उतरने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड लिया और कान में पहने मेरे दोरो सोने के ईयर रिंग कीमत करीब 4 हजार रूपये और हाथ में लिया हुआ ओपो कंपनी की स्मार्ट फोन छीनकर मुझे धक्का देकर अपना ई रिक्सा लेकर भाग गया। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती वर्षा मेहता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विक्रम उर्फ करिया थाना रांझी के अपराध क्रमांक 896/2023 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1001/2024 धारा 392 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं 201 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

 

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