ससुर की हत्या करने वाले आरोपी दामाद उम्मेद मार्को को हुआ आजीवन कारावास

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माननीय न्यायालय श्री संजोग सिंह बाघेला अपर अत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 20.01.2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना कुण्डम के अप0 क्रं. 144/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 92/2021 के प्रकरण में आरोपी उम्मेद मार्को को अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.06.2020 को फरियादी ममता बाई ने रिपोर्ट लेख कराई की ग्राम भैंसावाही में रहकर खेती का काम करती हूँ। मेरे पापा सोमवार को मुझे लेने मेरे घर आये थे और मेरे घर में ही रूक गये। कल दिन मंगलवार को मेरे घर में गौशाला में ढोर बछियन की पूजा थी, रात में करीब 11 बजे पूजा हुई फिर पूजा के बाद खाना खाकर मेरे पति घर से बाहर चले गये। और मैंने बिस्तर कर दिया तो मेरे पापा सो गये। रात में करीबन 2 बजे मेरे पत्ति घर लौटे और मेरे पापा को जगाया और पापा को बोले कि मेरी पत्नी का मत ले जाओ, तब मेरे पापा बोले में ले जाउंगा, तब मेरे पति मेरे पापा को बोले कि मेरी पत्नी को ले जाओगे तो मैं तुम्हारा अभी मर्डर कर दूंगा और मेरे पापा को घर से भगा दिया। मेरे पापा घर से बाहर चले गये तो मेरे पति ने अपनी कमर में खुनहुआ खोंच लिया और मेरे पापा के पीछे भाग गया। मुझे लगा मेरा पति मेरे पापा को मार न दें तो मैं भी पीछे-पीछे भागी। जब मैं जरूआटोला में सड़क में पहुंची तो देखा कि मेरे पति उम्मेद मेरे पापा को खुनहुआ से मार रहा था और मेरे पापा खून से सन गये थे। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे पापा को थप्पड़ से मार ले. जान से न मार। मेरा पति बोला जान से ही मारूंगा और खुनहुआ से मारता रहा, फिर मेरे पापा मर गये, तो मेरा पति मुझसे बोला कि तेरा भी मर्डर कर दूंगा। मेरी रोने की आवाज सुनकर जरूआटोला के 4-5 लोग आ गये थे, वो लोग बोले ये क्या कर डाला तो मेरा पति बोला कि कुछ नहीं धक्का दिया तो गिर गया। उक्त घटना की जानकारी मैंने अपने भाई सुखदेव को फोन कर बताया था कि मेरे पति ने पापा का मर्डर कर दिया। और सरपंचपति ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया था। पुलिस ने मेरे बताये अनुसार देहाती नालसी दर्ज की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कमांक 144/2020 घारा 302,506 भादवि पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रथम दृष्टया आरोपी के विरूद्ध अपराध किया जाना पाये जाने से उसके विरूद्ध अभियोगपत्र तैयार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्षन में श्रीमती बविता कुल्हारा विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।

श्रीमती बविता कुल्हारा विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री संजोग सिंह बाघेला अपर अत्र न्यायाधीश जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 20.01.2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना कुण्डम के अप0 क्रं. 144/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 92/2021 के प्रकरण में आरोपी उम्मेद मार्को को अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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