तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी ने सुनाया फैसला, आरोपी हुआ दोषमुक्त

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जिला ब्यूरो चीफ मनोज कुमार यादव कि रिपोर्ट

डिण्डौरी:- पुलिस थाना शहपुरा से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम भरद्वारा की सरस्वती धुर्वे ने दिनांक 11.07.2022 को शहपुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई की दिनांक 10.07.2022 को साम 7.30 बजे गांव का मुकेश उरैती मेरे घर में आकर मां बहिन की गंदी गाली देते हुए घर के अंदर गिरा दिया तब बचकर आंगन में आई तब आरोपी ने मेरे बाल पकड़कर हाथ मुक्का लात घूंसा से मारपीट किया जिससे मेरे दो दांत टूट गए एवं दोनों पैरों के घुटनों में चोट आई एवं जान से मारने को बोल रहा था इस पर पुलिस थाना शहपुरा ने धारा 294,323,325,456,506 के तहत अपराध क्रमांक 0423/2022 कायम कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन ने अपने साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किए ।

आरोपी मुकेश उरैती के ओर से अधिवक्ता दयाराम साहू ने पैरवी करते हुए समस्त अभियोजन साक्षीयों का परीक्षण किए वही शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन आर.के. दुबे ने पक्ष रखा है ।

मान. अपर सत्र न्यायालय डिण्डोरी ने समस्त अभियोजन साक्षीयों के कथन संदेह से परे प्रमाणित नही माना और आरोपी मुकेश उरैती को दोषमुक्त किए ।

आरोपी के ओर से मुख्य अधिवक्ता दयाराम साहू ने पैरवी की वही सहयोगी अधिवक्ता के रुप में अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू, अधिवक्ता गंभीर दास महंत, अधिवक्ता हर्ष गुप्ता का विशेष योगदान रहा है ।

दिनांक 24/12/2024

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