गाली गलौच व मारपीट करने वाले आरोपियो को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- रूपये का अर्थदंड

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न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना खमरिया के अपराध क्रं. 248/2017, में आरोपीगण अप्पा स्वामी उर्फ सुदर्शन स्‍वामी एवं सोनू उर्फ अरविन्द स्वामी को धारा 323 सहपठित 34 भादस अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.10.2017 को रात्रि में लगभग 9.30 बजे झनकलाल पासी स्वयं के आवासगृह पर था, तद्समय उसके पड़ोस में निवासरत् अप्पा एवं उसका पुत्र सोनू उर्फ अरविंद, केबल लाईन कट जाने से उसके घर के सामने आकर उसे अश्लील शब्दावली उच्चारित करते हुए प्रकट किया गया कि उसकी लाईन क्यूं काट दी, प्रार्थी द्वारा प्रत्याख्यान किये जाने पर अप्पा ने उसे किसी चीज से मारा एवं सोनू ने हाथ घूंसों से मारपीट की, जिससे उसे बांये आँख के ऊपर चोट आयी। प्रार्थी झनकलाल पासी द्वारा उक्त घटना के संबंध में आरक्षी केन्द्र खमरिया में लेखबद्ध कराई गई, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक 248/2017 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, अनुसंधान के प्रक्रम पर घटना स्थल का नक्शा विनिर्मित कर प्रार्थी के चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्राप्त कर सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर समग्र अनुसंधान उपरांत आरोपित अपराध प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना खमरिया के अपराध क्रं. 248/2017, में आरोपीगण अप्पा स्वामी उर्फ सुदर्शन स्‍वामी एवं सोनू उर्फ अरविन्द स्वामी को धारा 323 सहपठित 34 भादस अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर

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