जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अंतिम 72 घंटे की एस.ओ.पी को लेकर जारी किया आदेश, 72 घंटा पूर्व से अन्तर्राज्यीय व अंतर जिला सीमायें होंगी सील

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*आदर्श आचार संहिता एवं विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर जारी आदेश के उल्लंघन पर सुसंगत धाराओं में होगी कार्रवाई*

पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी छ: निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि दिनांक-13.11.2024 को निर्धारित है । भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत “SOP FOR LAST 72 HOURS” के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल द्वारा मतदान की तिथि से 72 घंटा पूर्व विधि-व्यवस्था एवं आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं जो निम्नवत हैं-

1) असामाजिक और विघटनकारी तत्वों का जिला की सीमा में प्रवेश को रोकने के लिए P-3 दिवस (72 घंटा पूर्व) से अन्तराज्यीय सीमायें / अंतर जिला सीमायें सील रहेंगी।

2) P-2 दिवस (48 घंटा पूर्व) कल्याण मण्डप, मैरिज हॉल, और अतिथिगृहों और धर्मशालाओं के सम्मेलनों की निगरानी रखी जायगी साथ ही होटल, हॉस्टल / लॉज आदि का सघन जाँच किया जायगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनका उपयोग राजनीतिक दलों या अभ्यार्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाय।

3) मतदान के दिन (P-0) अभ्यर्थियों के लिए एक वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन और अभ्यर्थी के कार्यकत्ताओं / दलीय कार्यकत्ताओं के लिए एक वाहन की ही अनुमति रहेगी।

4) मतदान के दिन बूथों पर जाने के लिए निजी वाहनों को मतदान केन्द्र के 200 मीटर की त्रिज्या (radius) के भीतर अनुमति नहीं होगी। मतदान दिवस (P-0) के दौरान मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्त्तव्यरूढ़ अधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य को सेलुलर फोन, मोबाईल, बेतार दूरभाष आदि पूर्ण वर्जित रहेगा।
प्राईड इंडिया न्यूज़ से ब्यूरो चीफ इंद्रजीत सिंह भुल्लर

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