जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण में हुआ आजीवन कारावास भददी गालियां देने से मना करने पर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 10.07.2024 को माननीय न्यायालय – नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री जितेंद्र सिंह कुशवाह सा., इन्दौर ने थाना एम.आई.जी., जिला इन्दौर के अपराध क्रमांक 164/2016 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त ईस्माईल, उम्र 27 वर्ष निवासी 95/ए राजा कालोनी खजराना जिला इंदौर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास धारा 307 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास धारा 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी के नेतृत्व में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह वास्केल द्वारा की गई।
नोट – उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण की सूची मे रखा गया, जिसकी प्रतिमाह समीक्षा करते हुए अभियोजन द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलु को बारिकी से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए साक्षियों की साक्ष्य करवायी गई थी, अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।
अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2016 को समय दोपहर लगभग 03:30 बजे फरियादी समीर एवं उसका दोस्त फुरकान पैदल घर से फिरोज की चाय की दुकान पर गये थे, वहां पर इसराईल व गोलू पहले से खड़े चाय पी रहे थे, इसराईल ने गोलू को मजाक में भद्दी गालियां दीं जिस पर से फरियादी समीर एवं फुरकान ने इसराईल को बोला कि यहां गाली मत दे उधर चला जा तो इसराईल ने उन्हे गंदी गंदी गालियां दी। फिर वे वहा से चले गए। शाम को 05:45 बजे समीर एवं फुरकान दोनों मोटरसाइकिल से युरेका अस्पताल जा रहे थे । फिरोज की चाय की दुकान के सामने जैसे ही पहुंचे तो वहा पर इसराईल एवं एक अन्य व्यक्ति इमरान अपनी अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर बात कर रहे थे । तभी फरियादी समीर को उसके दोस्त फुरकान ने जो उसकी मोटरसाईकिल के पीछे बैठा था बोल कि गाडी इसराईल के पास ले ले तो वह गाडी इजराईल के पास ले गया । फिर उन्होने इसराईल से पूछा कि वह दिन में उनको गालियां क्यों दे रहा था इस पर इसराईल ने गंदी गालियां देते हुए उन्हें शर्ट उंचा कर पेंट में कमर में रखी (पिस्टल) छोटी बंदूक काले रंग की दिखायी व कहा कि उसके पास हमेशा यह रखी रहती है। फरियादी व फुरकान ने इसराईल से बोला कि बन्दूक किसको दिखा रहा है फालतु बात मत कर, इसराईल गुस्से में आकर जोर से बोला कि रूक तुझे दिखाता हुं।और इजराइल ने मोटरसाइकिल फेंककर अपने पास रखी छोटी बन्दूक कमर में से निकाल कर फुरकान को मारने के लिये गोली चलाई जो फुरकान को दाहिने तरफ पसली में लगी तब फुरकान अटाले वाली गली तरफ भागा तो इसराईल ने पीछे से बन्दूक से दो गोलियां चलाई जो फुरकान के पैरों व हाथ में लगी। फिर इसराईल ने फरियादी समीर को मारने के लिए गोली चलाई तो वह मोटरसाईकिल से कूद गया जिससे उसे गोली नही लगी तभी इजराइल के साथ बात कर रहे इमरान ने यह बोलते हुए दौडे कि इजराईल सबको मारेगा क्या तो इजराईल ने पलटकर इमरान को भी गोली मारी जो छाती में बांयी तरफ लगी जिससे वे गिर गये। और वह वहां से भाग गया । फिर मौके से फुरकान व इमरान को उठाकर ऑटो में बैठाकर लाईफ लाईन अस्पताल ले गये जहां डॉक्टर ने चैक कर इमरान की मृत्यु होना बताया। फुरकान को ईलाज हेतु भर्ती किया। जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 164/16 अंतर्गत धारा 302, 307, 294 भा.द.सं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया ।
जिला अभियोजन अधिकारी
पैरवीकर्ता जिला इंदौर (म.प्र.)