बालिका को ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 31.05.2024 को माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुश्री सविता जड़िया, इंदौर ने थाना हीरा नगर के प्रकरण क्रमांक 230/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सन्नी जतैरिया, उम्र 26 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 376 (2) (एन) भा.दं.सं. में आजीवन कारावास, 328 भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 342, 323 भा.दं.सं. एवं 66-ड आई.टी. एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 52500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री संजय मीणा द्वारा की गई।
नोट :- न्यायालय द्वारा अपने विनिश्चय में यह लिखा है कि आरोपी पर पूर्व में 24 अपराध दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति अभिव्यक्त होती है। इस कारण से ऐसे आरोपी क्षमा योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा पीडि़त बालिका को 2,00,000/- रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.2022 को पीड़िता की माता ने रिपोर्ट दर्ज करवायी, कि दिनांक 12.06.2022 को शाम करीब 07:00 बजे उसकी लड़की बिना बताये कहीं चली गयी, जो घर वापस नहीं आयी। कोई अज्ञात बदमाश उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर उसे ले गया। उसने उसके परिवार एवं आस-पड़ोस में तलाश की, किंतु कुछ पता नहीं चला। थाने में रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी, अपराध क्रमांक 541/2022, धारा 363 भा.दं.सं. अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 16.06.2022 को पीड़िता को दस्तयाब कर कथन लेखबद्ध किये गये। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त सन्नी द्वारा उसे बहला-फुसलाकर साथ ले जाकर उसको नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गलत काम किया। अभियुक्त एवं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 366, 376(2) (एन), 328, 323 भा.दं.सं. एवं 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
पैरवीकर्ता
जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
जिला इंदौर (म.प्र.)