नाबालिक के साथ छेडछाड व अश्‍लील बाते करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया

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न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी राजू पटेल को थाना बरेला के अपराध क्रं. 194/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 160/2019 अंतर्गत धारा 354(क) भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv)/12 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, उत्तरजीवी ने थाना बरेला उपस्थित होकर लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 30.04.2019 को समय लगभग 2.30 बजे उसे घर से उसकी दादी मां की डेथ की खबर आई तो वह प्रतिदिन की तरह मशरूम कंपनी में थी, मशरूम कंपनी से छुट्टी मांगकर घर जाने के लिए रोड में खडी थी। तभी मशरूम कंपनी के पास एक आटो चालक उसे मनेरी तरफ ले जाउगा कहकर, खींचकर जबरदस्ती आटो मे बिठाया और अपनी आटो धनपुरी बरेला तरफ लाया था, एवं पहाडीखेडा के पास एक गन्ने वाले से गन्ने का जूस पीने जबरदस्ती दिया, मना करने पर थोडी दूर से सवारी लाकर मनेरी छोड दूंगा ऐसा कहते-कहते वह बरेला तक ले आया और रास्ते में गंदी-गंदी बातें किया, उत्तरजीवी को कुछ पैसे देकर शारीरिक संबंध बनाने को कह रहा था, उत्तरजीवी मना कर रही थी, वह बार-बार यही कह रहा था। जब वह रोने लगी तो उसे उसी स्थान में पहाडीखेडा के पास तालाब के उपर रोड पर छोड दिया, उत्तरजीवी रोते-रोते घर वापस आ गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बरेला, जिला जबलपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 194/2019 अंतर्गत धारा 354 भादवि, 7, 8 पाक्सो एक्ट के अधीन रिपोर्ट लेख कर प्रकरण विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री राजेन्द्र धुर्वे द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी राजू पटेल को थाना बरेला के अपराध क्रं. 194/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 160/2019 अंतर्गत धारा 354(क) भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv)/12 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

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