हत्‍या के आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा

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पैरवीकर्ता हरिओम वर्मा विशेष लोक अभियोजक डबरा ने बताया कि माननीय न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश (श्रीमती ज्‍योति राजपूत) डबरा ने आज दिनांक 22-09-2023 को आरोपीगण मंगल सिंह जाट, पप्‍पू उर्फ जसवंत सिंह जाट, कल्‍लू उर्फ चतुर सिंह जाट एवं बंटी उर्फ पहलवान सिंह जाट निवासीगण लक्ष्‍मी कालोनी डबरा को महेन्‍द्र श्रीवास्‍तव की हत्‍या के आरोप में दोषी पाकर धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं प्रत्‍येक आरोपी को 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में है कि आरोपीगण मंगल सिंह जाट, पप्‍पू उर्फ जसवंत सिंह जाट, कल्‍लू उर्फ चतुर सिंह जाट एवं बंटी उर्फ पहलवान सिंह जाट मृतक महेन्‍द्र श्रीवास्‍तव को अश्‍लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठते थे और दिनांक 16-05-2017 को महेन्‍द्र श्रीवास्‍तव को घर से बुलाकर ले गये, जब मृतक नहीं मिला घरवालों ने आस पास तलाश की तब दो दिन बाद पता चला कि महेन्‍द्र श्रीवास्‍तव नहर रोड छोले दफाई के पास सीसम के पेड पर फांसी पर टंगा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर फरियादी धर्मेन्‍द्र श्रीवास्‍तव ने थाना डबरा देहात में रिपोर्ट की थी जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध हत्‍या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतक महेन्‍द्र श्रीवास्‍तव के पहने हुए मोजे से सुसाइड नोट जप्‍त किया जिसमें आरोपीगण उसकी हत्‍या करेंगे, लिखा था। सुसाइड नोट की जांच कराने पर मृतक की हस्‍तलिपि में होना पाया गया जिसे न्‍यायालय में प्रमाणित किया गया और अभियोजन द्वारा न्‍यायालय के समक्ष की गयी प्रत्‍यक्ष एवं परिस्थिजन्‍य साक्ष्‍य के आधार पर आरोपीगण को दोषी पाकर महेन्‍द्र श्रीवास्‍तव की हत्‍या के आरोप में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्‍ड की सजा सुनायी गयी।
दिनांकः- 22-09-2023
(हरिओम वर्मा)
विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ
डबरा, जिला ग्वालियर

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