नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रू का अर्थदण्ड।

न्यायालयः- एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, द्वारा आरोपी भूपेन्द्र वर्मा को धारा-376(3) सहपठित धारा-4(2) पाॅक्सो अधिनियम के अधीन 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/ – (दस हजार) रुपए अर्थदण्डसे दंण्डित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैन्सी गोयल ने घटना के बारे में बताया है कि अभियोक्त्री कक्षा-10 की विद्यार्थी रही है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.04.2020 से लगभग 8 माह पूर्व से वह अभियुक्त भूपेन्द्र को जानती है। उसका एवं भूपेन्द्र का आपस मंे प्रेम प्रसंग हो गया था। अभियुक्त ने विवाह का झांसा देकर उसे होटल लेवल थ्री में ले जाकर उसके साथ कई बार गलत काम किया। अभियोक्त्री ने अभियुक्त से विवाह करने के लिए कहा तो अभियुक्त ने विवाह करने से मना कर दिया और अभियोक्त्री से कहा कि यदि यह बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा और तेरे फोटो सबको दिखा दूंगा। अभियोक्त्री ने उक्त घटना अपने माता-पिता को बताई और आवेदन पत्र थाना हजीरा में प्रस्तुत कर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई जो थाना हजीरा के अपराध क्रं. 134/2020 अंतर्गत धारा-376, 506 भा.द.सं. एवं धारा-3/4 पाॅक्सो अधिनियम 2012 के अधीन पंजीबद्ध की गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।
आशीष कुमार राठौर
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला ग्वालियर म0प्र0