नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ व गलत कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनायी 05 वर्ष कारावास की सजा

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नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ व गलत कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनायी 05 वर्ष कारावास की सजाविदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ एवं गलत कृत्य करने वाले आरोपी, जिला विदिषा को धारा लैंगिक अपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9(एम)/10 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 10.04.2021 को पीडिता की माता के द्वारा थाना ग्यारसपुर जिला विदिशा में षिकायती आवेदन दिया गया कि, वह घरू कार्य करती है। उसके 02 लड़के एवं एक लड़की है। पीड़िता ने बताया कि कल दिनांक 02.04.2021 शाम को मंदिर पर गई थी। मंदिर के पास ही आरोपी ने मुॅह दबाकर पीड़िता को मंदिर के पास आड़ में खींच लिया और बुरी नियत से पीड़िता के साथ गलत कृत्य किया। पीड़िता ने घर आकर बात अपनी मॉ को बताई एवं मॉ के द्वारा पति व जेठ को बताई गई। बदनामी व आरापी द्वारा जान से मारने की धमकी के डर से वह अपने पति व जेठ के साथ रिपोर्ट करने गई थी। उक्त आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध थाना ग्यारसपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0

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