अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग करने वाले नरपिसाच को आजीवन कारावास की सजा

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न्यायालयः- एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, श्रीमान तरूण सिंह ने आरोपी रवि जाट उर्फ रवि राणा पुत्र नाथू सिंह, आयु-19 वर्ष, निवासी-ग्राम दुहिया, मुरार, बिजौली, ग्वालियर, म.प्र को धारा-376 सहपठित धारा- 3(2)(पांच) एससी/एसटी अधिनियम 1989 के अधीन आजीवन कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रुपए अर्थदण्ड से दंण्डित किया। तथा प्रकरण का दूसरा आरोपी छोटू जैन अभी फरार है ।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैन्सी गोयल ने घटना के बारे में बताया है कि दिनांक 28.08.2018 को अभियोक्त्री दिन के लगभग 2 बजे डाॅक्टर उत्तम प्रसाद के यहां पर अपनी बुखार की दवाई लेने के लिए जा रही थी परंतु रास्ते में पुलिया के पास अभियुक्त रवि एवं छोटू मोटरसाईकिल से आए और अभियुक्त छोटू ने अभियोक्त्री को पकड़कर मोटरसाईकिल पर बीच में बैठा लिया। वह अभियोक्त्री को भेलाकला गांव के पूर्व एक सुनसान जगह पर झाड़ियों में ले गए, वहां अभियुक्त छोटू ने अभियोक्त्री के दोनों हाथ पकड़े और अभियुक्त रवि ने उसके साथ गलत काम किया। अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री को ग्राम स्यावरी के चैराहे पर छोड़ दिया था, वहां थोड़ी दूरी पर उसके मामा एवं चाचा आ गए जो अभियोक्त्री को अपने साथ घर पर लेकर आए। अभियोक्त्री ने उक्त घटना की जानकारी दिनांक 30.08.2018 को अपने घर पर दी तब अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 30.08.2018 को आवेदन पत्र थाना बिजौली में प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना बिजौली में अपराध क्रं. 130/2018 अंतर्गत धारा 376, 120बी भा.द.सं., धारा 3/4 पाॅक्सो अधिनियम एवं धारा-3(2)(पांच) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

 

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