खरीदी केंद्र अमिरती को सेवा सहकारी अमिलिया में किया संलग्न, जिले में चार अतिरिक्त उपार्जन केन्द्र बनाए गए
खरीदी केंद्र अमिरती को सेवा सहकारी अमिलिया में किया संलग्न, जिले में चार अतिरिक्त उपार्जन केन्द्र बनाए गए
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कलेक्टर ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
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प्रमुख सचिव म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) गेंहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शासन द्वारा निर्धारित अवधि 01.04.2023 से 15.05.2023 तक उपार्जन कार्य किया जाना है। कलेक्टर Saket Malviya ने आदेश जारी कर उक्त कार्य हेतु कार्यालयीन आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 में आंशिक परिवर्तन करते हुए खरीदी केन्द्र अमिरती को सेवा सहकारी समिति अमिलिया से संलग्न किया है तथा सेवा सहकारी समिति चुरहट को केन्द्र बड़ाटीकट एवं सेवा सहकारी समिति चितांग, सीमा स्व सहायता समूह ताला तथा दुर्गा स्व सहायता समूह कतरवार को अतिरिक्त उपार्जन केन्द्र बनाया जाता है।
जारी आदेशानुसार तहसील चुरहट अन्तर्गत उपार्जन संस्था सेवा सहकारी समिति चुरहट केन्द्र क्र 02 का उपार्जन स्थल बड़ा टीकट, सिहावल अन्तर्गत उपार्जन संस्था सेवा सहकारी संस्था अमिलिया केन्द्र 02 का अमिरती, सेवा सहकारी संस्था चितांग का चितांग, मझौली अन्तर्गत सीमा स्व सहायता समूह ताला का ताला एवं कुसमी अन्तर्गत दुर्गा महिला स्व सहायता समूह कतरवार का कतरवार उपार्जन केन्द्र निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन अवधि के दौरान केन्द्र में फसल विक्रय हेतु आए हुए कृषकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र पर भौतिक व्यवस्थाएं किया जाना सुनिश्चित करें। कृषकों से उपार्जन का कार्य सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 08 बजे से शाम 08 बजे तक किया जायेगा एवं कृषक तौल पर्ची शायं 6 बजे तक जारी की जाएगी। हाई स्पीड इंटरनेट कलेक्शन एवं निर्बाध विद्युत/जनरेटर सुविधा उपार्जन केन्द्रों द्वारा अनिवार्यतः की जावे। इलेक्ट्रानिक उपकरण – कम्प्यूटर, प्रिंटर, डोंगल, स्केनर, यू.पी.एस. लैपटाप, बैटरी आदि पर्याप्त मात्रा में उपार्जन केन्द्रों पर रखी जावें। जन सुविधाएं यथा- दरिया, टेबल कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली आदि की व्यवस्था अनिवार्यतः की जावे। उपार्जन उपकरण यथा- ऐनेलाग मोश्चर मीटर, बड़ा छन्ना, पंखे, परखी आदि अनिवार्यतः रखे जावें । सूचना पटल, उपार्जन बैनर तथा सामान्य जानकारी – एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता का मापदण्ड, भुगतान एवं टोल-फ्री नम्बर का प्रदर्शन, केन्द्रों के उपयुक्त स्थलों पर किसानों हेतु प्रदर्शन किया जावे। एक रूपता बनाए रखने हेतु जिला उपार्जन एजेन्सी/एमपीएससीएससी द्वारा यह व्यवस्था खरीदी के पूर्व सुनिश्चित की जावे। सुरक्षात्मक सुविधाएं – तिरपाल, कव्हर, अग्निशामन यंत्र, रेत, बाल्टियां, फर्स्ट एडबाक्स आदि भी खरीदी के पूर्व सुनिश्चित की जायें। सम्बद्ध वे- ब्रिज एवं न्यूनतम 4 बड़े इलेक्ट्रानिक तौल कांटे उपार्जन केन्द्रों पर अनिवार्यतः रखे जावें।
सीधी सिहावल से प्राइड इंडिया न्यूज संवाददाता सूरज केवट की खास रिपोर्ट मोबाइल नं.9589188659