मोटरसाईकिल चोरी के शक में आरोपीगण सत्येंद्र पटेल और शिवकुमार गौंड के द्वारा की गई मृतक की हत्या के संबंध में आरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास

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माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 14.11.2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बेलखेडा के अप0 क्रं. 362/2022 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 24/2023 के प्रकरण में आरोपीगण सत्येंद्र पटेल एवं शिवकुमार उर्फ गुडडू गौंड को धारा 302 सहपठित धारा 34 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदंड, धारा 325 सहपठित धारा 34 भादवि में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदंड से एवं धारा 342(2 काउंट) में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16/10/2022 को आरोपीगण शिवकुमार गौंड एवं सत्येंद्र पटेल ने दिनांक 15/10/2022 को आरोपी शिवकुमार की मोटरसाईकिल की चोरी के शक में आहतगण राजाराम गौंड, सोनू गौंड को उनके घरों से पकडकर जमखार बेयर हाउस ले गए और मारपीट की और छोड दिया फिर पुन आहत राजाराम एवं मृतक राकेश गौंड को आरोपी सत्येंद्र के घर ले जाकर बारी बारी से उनके साथ लाठी, बेल्ट, साईकिल के टायर से मारपीट की जिससे आहत राजाराम को गंभीर उपहति तथा आरोपीगण द्वारा घातक हथियार व लाठी से मृतक राकेश गौंड के साथ मारपीट कर अत्यधिक गंभीर उपहति कारित की जिससे मृतक की रिव्स में फै्रक्चर आ गया और उक्त चोट से मृतक का लीवर फट गया जिसके कारण उसकी मृत्यू हो गई। मृतक की लाश तला मैदान यज्ञशाला के पास पडा हुआ मिला था जिसकी जानकारी मृतक के परिवार वालों को लगने पर फरियादी अखिलेश गौंड द्वारा घटना की सूचना थाना बेलखेडा में दी गई। फरियादी की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया जिसकी संपूर्ण विवेचना निरीक्षक विजय अंभौरे द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य(सकरात्मक बायोलाॅजिकल रिपोर्ट), मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपीगण के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में मौखिक तर्क भी प्रस्तुत किए गए। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सुश्री नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई । प्रकरण में श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा पैरवी में सहयोग प्रदान किया गया।

सुश्री नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 14.11.2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बेलखेडा के अप0 क्रं. 362/2022 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 24/2023 के प्रकरण में आरोपीगण सत्येंद्र पटेल एवं शिवकुमार उर्फ गुडडू गौंड को धारा 302 सहपठित धारा 34 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदंड, धारा 325 सहपठित धारा 34 भादवि में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदंड से एवं धारा 342(2 काउंट) में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड दंडित किया गया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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