शहपुरा नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि पर नियम विरूद्ध प्लॉटिंग करने वाले 10 कालोनाईजर पर की गई बड़ी कार्यवाही
अमरपुर ब्लॉक से सतीश कुमार यादव
डिंडौरी, 29 अगस्त 2024
जिले के नगर परिषद शहपुरा क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि के छोटे-छोटे प्लॉट काटकर बेचने और कालोनी विकसित करने के मामले की जांच के बाद 10 कालोनाईजर पर एफ.आई.आर दर्ज करने, कॉलोनी का प्रबंधन शासन के आधिपत्य में लिये जाने एवं क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा ने कलेक्टर डिण्डौरी को प्रतिवेदन भेजकर आदेश जारी किया। नगर शहपुरा के नगरीय क्षेत्र में जबलपुर और मानिकपुर रोड, मरवारी रोड, निवास रोड, डिण्डौरी रोड में स्थित भूमि पर कृषि भूमि पर अवैध रूप से कालोनाईजर्स द्वारा अवैध रूप से प्लॉट काटकर विक्रय किया जा रहा है। नियम विरूद्ध प्लॉटिंग कर कालोनी विकसित कराने जाने की जांच के बाद इस संबंध में तहसीलदार शहपुरा ने प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा कार्यालय में प्रेषित किया गया। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उपयोगिता मद अनुसार स्वीकृत अभिन्यास, विकास अनुज्ञाये सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त नगर निगम द्वारा जारी विकास अनुज्ञा, कालोनाईजर लाईसेंस, आश्रय निधि में जमा शुल्क की रसीद, रेरा मे पंजीयन का प्रमाण पत्र पेश करने हेतु नोटिस जारी किया। जिसके बाद अनावेदकगण नईम खान पिता यासीन खान, आशीष कौशिक पिता राजेश, तरूण, अरूण पिता बालकृष्ण, सुरेन्द्र श्रीवास्तव पिता शिवहरी, मिहीलाल पिता चंदू यादव अयाज अहमद पिता हारून मंसूरी, शंकर सिंह पिता ढोली सिंह, राजकुमार गुप्ता पिता रामकरन, गायत्री पिता शंभू सिंह ठाकुर और कमल गुप्ता पिता जयप्रकाश गुप्ता के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
समाचार क्रमांक -124/ अगस्त 2024