नाबालिक के साथ गलत काम(बलात्कार) करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी राज ठाकुर को थाना अधारताल के अपराध क्रं. 1371/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 29/2023 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.2022 को उत्तरजीवी की माता के द्वारा थाना अधारताल में उत्तरजीवी के गुम होने के संबंध में सूचना दी गई कि दिनांक 22.12.2022 को सुबह करीबन 10ः00 बजे उत्तरजीवी घर से कहीं चली गई, जिसकी तलाश हर जगह करने पर आज दिनांक 23.12.2022 तक उत्तरजीवी का कोई पता नहीं चला। उसे संदेह है कि उनके पड़ोस में रहने वाला राज ठाकुर उत्तरजीवी को बहला-फुसला कर कहीं लेकर गया है। उक्त के आधार पर थाना अधारताल के अपराध कमांक 1371/2022. अंतर्गत धारा 363 के तहत रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक उषा विश्वकर्मा द्वारा की गई। विवचेना के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। उत्तरजीवी को दस्तयाब कर मेडिकल परीक्षण हेतु उसे एल्गिन अस्पताल भेजा गया, उत्तरजीवी ने बताया कि घटना दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को शाम 4 बजे वह उसके घर के पीछे लगे नल पर पानी भर रही थी, तभी अभियुक्त राज ठाकुर वहां आया और उसके छोटे भाई से जबरदस्ती लडाई करने लगा और उसके भाई को मारने की धमकी देने लगा और फिर अभियुक्त उसके पास आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसे गंदी गालियां देने लगा और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह किराना दुकान गई थी, तब अभियुक्त उसे दुकान पर मिला और उसे जबरदस्ती कर सुहागी पन्नी मोहल्ला लेकर गया था, जहां अभियुक्त ने उसे पानी में कुछ मिलाकर दिया था, जिससे वह बेहोश हो गयी थी एवं जैसे-जैसे वह होश पर आई तो, उसने भागने की कोशिश की, परंतु अभियुक्त उसे आने नहीं दे रहा था। सुहागी पन्नी मोहल्ला में उसे किसी बिल्डिंग में रखा था । अभियुक्त ने जबरदस्ती उसके साथ दो-तीन बार शारीरिक संबंध बनाकर, बलात्कार किया था। उक्त के आधार पर पंजीबद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 366ए, 342, 376, 376(2)एन भादवि एवं पाक्सो एक्ट की धारा 3/4, 5(एल)/6 का इजाफा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी राज ठाकुर को थाना अधारताल के अपराध क्रं. 1371/2022 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 29/2023 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर