लोक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विकास मिश्रा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत पुलिस प्रतिवेदनों पर सुनवाई के बाद दो अनावेदकों को अपने आचरण में सुधार करने तथा आपराधिक एवं लोक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं।

 

जारी आदेश के अनुसार भान्जा उर्फ छंगा उर्फ भानुजा प्रसाद द्विवेदी, निवासी ग्राम फुलवारी, थाना बहरी को 27 अगस्त 2026 तक 25 हजार रुपये का बंधपत्र प्रस्तुत करने तथा आगामी छह माह तक प्रत्येक सोमवार को थाना बहरी में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

इसी प्रकार महेन्द्र सिंह चौहान, निवासी ग्राम बढ़ौना, थाना कमर्जी को 20 अगस्त 2026 तक 25 हजार रुपये का बंधपत्र एवं मुचलका प्रस्तुत करने तथा आगामी एक वर्ष तक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को थाना कमर्जी में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दोनों को भविष्य में लोक व्यवस्था के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करने तथा आपराधिक गतिविधियों से स्वयं को दूर रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

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